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    लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार लेकर आये कानून , 10 साल की कैद 25 हजार जुर्माना



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    दिनेश जयसवाल  की रिपोर्ट




    लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लव जेहाद  रोकने के लिए योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में  'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' को मंजूरी मिल गई है. उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, इस अध्यादेश के अंदर 1-5 वर्ष की सजा के साथ 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तन के मामलों में 3 वर्ष से 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान है और जुर्माना 25 हजार है.


    धर्म परिवर्तन पर सख्त योगी सरकार
    उत्तर प्रदेश  सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह  ने कहा, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट  'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' लेकर आई है. जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है.' उन्होंने कहा, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है. इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है. इस पर कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिस पर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है.



    ‘सख्त कानून समय की जरूरत’

    सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा था, ‘राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं. इन मामलों से माहौल खराब हो रहा है इसलिए एक सख्त कानून समय की जरूरत है.’ पिछले महीने जौनपुर और देवरिया में हुए उपचुनावों के लिए रैलियों को संबोधित करते हुए, सीएम योगी ने कहा था कि उनकी सरकार 'लव जेहाद'  से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी.


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    ‘नहीं सुधरे तो राम नाम सत ’
    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी हाल में फैसला दिया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. मुख्यमंत्री योगी ने अदालत के फैसले का स्वाागत करते हुए कहा था, ‘जो लोग नाम छिपाकर बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, अगर वे नहीं सुधरे तो राम नाम सत कर उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है.’ उन्होंने कहा था कि लव जेहाद में शामिल लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे.


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    बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने पिछले दिनों ‘लव जेहाद’ के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था. उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने का प्रस्ताव हाल में भेजा था.
      

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