दिल्ली एमसीडी चुनाव के बिच बढ़ सकती है आप पार्टी की मुश्किल ,आप विधायक अमानतुल्लाह खान को हो सकती है उम्र कैद ?
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / कविता चौधरी
नई दिल्ली : दिल्ली एमसीडी चुनाव के घोषणा के साथ ही बढ़ सकता है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत को चुनौती देने वाली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की एक याचिका पर उनका जवाब मांगा है। एसीबी का कहना है कि 'आप' नेता के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है।
यह भी पढ़े- रूस के राष्ट्रपति का मन हुआ भारतमय ,कहा भारतीयों के पास बहुत टैलेंट है, भारत देश करेगा बहुत तरक्की
जस्टिस योगेश खन्ना ने इस साल की शुरुआत में निचली अदालत द्वारा खान को दी गई जमानत को रद्द करने की एसीबी की याचिका पर नोटिस जारी किया। एफआईआर के अनुसार, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खान कथित तौर पर कई अनियमितताओं में शामिल थे। इनमें सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का भी मामला है।
यह भी पढ़े- कुढ़नी विधायक अनिल कुमार साहनी ने निचली अदालत के फैसले को लेकर प्रेसवार्ता की।
एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।
एसीबी ने की हिरासत की मांग
एसीबी ने अपनी याचिका में कहा है कि 'आप' के नेता खान के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और निचली अदालत ने जमानत देने के मापदंडों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।
यह भी पढ़े- अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम पहुंचे
एसीबी ने कहा कि कि जांच बहुत नाजुक चरण में है और खान के रसूख को देखते हुए वर्तमान मामले में उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत है क्योंकि वह फिर से इस तरह का अपराध तथा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि निचली अदालत ने अमानतुल्लाह खान के आपराधिक अतीत की अनदेखी की और उसे इस चरण में एसीबी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहिए था।
यह भी पढ़े- दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान, देखें एमसीडी चुनाव शेड्यूल
निचली अदालत ने 28 सितंबर को 'आप' नेता खान को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं।
16 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
एसीबी ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के बीच अपनी कई संपत्तियों को किराए पर दिया था।
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि खान ने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल था। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।
आप हमें से इस माध्यम से भी जुड़ सकते है
WhatsApp पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने मोबाईल में सेव करके इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi और https://twitter.com/Waors2 पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें .
कोई टिप्पणी नहीं
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद